राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 2026 में आवेदन कैसे करें, जानिए पूरी जानकारी

Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2026: किसी भी मनुष्य के लिए बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब इंसान की शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, लेकिन खर्च और जरूरतें कम नहीं होती। जिस वजह से वृद्ध लोगों को कई कठनाइयों का सामना करना पड़ता है |

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इसी सोच के साथ सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शरुवात की गई | उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत बुज़ुर्गों को वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आय कम है और जो बुजुर्ग उम्र में आर्थिक सहायता के आभाव से परेशान हैं।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत राज्य के बुज़ुर्ग नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी आय कम है या वे गरीबी रेखा के तहत आते हैं।

उत्तराखंड में यह पेंशन लगभग ₹1,500/- प्रति माह तक दी जाती है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।

योजना का नामराष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (उत्तराखंड)
लागू राज्यउत्तराखंड
लाभलगभग ₹1,500 प्रति माह पेंशन
पात्रता60+ आयु, कम आय या BPL
दस्तावेजआधार, आय प्रमाण, बैंक विवरण आदि
आवेदनऑनलाइन या ऑफलाइन सामाजिक कार्यालय

Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2026- पात्रता

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने की लिए आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की कुल मासिक आय ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए या आवेदक BPL कार्ड (गरीबी रेखा कार्ड) धारक होना चाहिए।
  • बुज़ुर्ग नागरिक का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में होना चाहिए (ग्रामीण क्षेत्र) या शहरी क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी द्वारा चयन किया जाता है।
  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लाभ –

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र बुज़ुर्गों को प्रति माह लगभग ₹1,500 तक की पेंशन मिलती है। यह राशि समय-समय पर सरकारी बजट और दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधित हो सकती है।

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है, ताकि सहायता सही समय पर और पारदर्शी रूप से मिले।

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उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. घर का निवास/डोमिसाइल प्रमाण
  3. ग्राम पंचायत/सभासद की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
  4. आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड की छायाप्रति
  5. बैंक खाते की पासबुक की प्रति
  6. परिवार रजिस्टर की प्रति
  7. राशन कार्ड की छायाप्रति
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन-

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल (समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है |
  • इसके बाद आपको पेंशन योजना वाले बटन पर क्लिक करना है |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
  • क्लिक करते ही आपके सामने कई योजनाए खुल जायेगी, अब इनमे से आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना पर क्लिक करना है |
  • इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन अप्लाइ (Apply Now) करने का ऑफसन मिल जाएगा |
  • ऑनलाइन अप्लाइ वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉम खुल जाएगा |
इसके बाद आपको पेंशन योजना वाले बटन पर क्लिक करना है |
  • अब फॉम को ध्यान पूर्वक भरकर ( मांगी गई सभी जानकारियों को ) अप्लाइ बटन पर क्लिक कर देना, आपका ऑनलाइन फॉम सबमिट हो जाएगा |
  • आवेदन संख्या/कोड सुरक्षित रखें |

ऑफलाइन आवेदन-

  1. जनपद/जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से वृद्धावस्था पेंशन फ़ॉर्म लें।
  2. फ़ॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें।
  3. ऊपर बताए गए दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फ़ॉर्म को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।
  5. यदि आवश्यक हो तो ग्राम प्रधान / पंचायत मंत्री / सभासद से सत्यापन कराएँ।
  6. जमा करने के बाद रसीद / पावती संख्या सुरक्षित रखें।

आवेदन की स्थिति अक्सर विभाग द्वारा जांचा जाता है, और चयन के बाद ही पेंशन शुरू होती है।

FAQ :-

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

यह केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे उत्तराखंड में राज्य सरकार लागू करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को नियमित पेंशन सहायता देना है।

उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तराखंड में इस योजना का लाभ लेने के लिए आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026 में कितनी पेंशन मिलती है?

पेंशन राशि केंद्र और राज्य सरकार के योगदान पर निर्भर करती है। वास्तविक राशि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 2026 मे आवेदन कैसे करें?

उत्तराखंड में आवेदन Social Welfare Department की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ मामलों में CSC केंद्र से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

निष्कर्ष

Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2026 उन बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जीवन के अंतिम चरण में वित्तीय सहायता चाहते हैं। यह योजना न केवल जीवन को थोड़ा आसान बनाती है, बल्कि बुज़ुर्गों को आत्मनिर्भर रहने में मदद भी देती है।

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